स्टाम्प ड्यूटी और कर गाइड
अंतिम अपडेट 19 सित॰ 2026
राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी (सांकेतिक)
बिक्री विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी आमतौर पर पुरुष खरीदारों के लिए 6% और महिला खरीदारों के लिए 5% है, साथ ही 1% पंजीकरण शुल्क और लागू अधिभार। दरें राज्य बजट के साथ बदलती हैं; पंजीकरण से पहले उप-पंजीयक कार्यालय से पुष्टि करें।
TDS
₹50 लाख से अधिक की खरीद पर खरीदार धारा 194-IA के तहत 1% TDS काटकर विक्रेता के PAN के विरुद्ध जमा करता है।
GST
निर्माणाधीन यूनिट पर GST लगता है (गैर-किफायती आवास के लिए बिना इनपुट क्रेडिट 5%); ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट वाले तैयार घरों पर नहीं।
उदयपुर मास्टर प्लान
उदयपुर मास्टर प्लान 2025 भूमि उपयोग और झील बफर ज़ोन को नियंत्रित करता है। हमारे सलाहकार लिस्टिंग से पहले सत्यापित करते हैं कि प्लॉट का उपयोग और बफर अनुपालन योजना के अनुरूप है।